Ethanol Production New Guideline: अब सरकार के द्वारा जारी की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिनी मिल्स और डिस्टलरीज को एथेनॉल प्रोसेसिंग के लिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से टेक्नीकल मान्यता लेना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट से भी सर्टीफिकेट शेयर करना भी होगा। ऐसा न करने पर एथनॉल प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है। आपको बताते चलें ग्रेन, शुगर और जूस से बनने वाले एथेनॉल के लिए अलग-अलग स्टोरेज और सिलोस रखना भी जरूरी होगा। वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री के लिए दोनों स्ट्रीम में डाइवर्जन और उसका वैलीडेशन भी जरूरी कर दिया गया है।